Suprem
- ग्रैप-4 हमसे पूछे बिना न हटाए, एक्यूआई 450 से नीचे जाने पर भी प्रतिबंध रहेंगे
- प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने की राज्यों की खिंचाई
- 12वीं तक स्कूल बंद करो, ग्रैप-4 हमसे पूछे बिना न हटाएं
- एक्यूआई 450 से नीचे आ जाए तो भी ग्रैप-4 लागू रहे
- केंद्र सरकार से पूछा, स्टेज 3 लागू करने में देरी क्यों की
- दिल्ली, हरियाणा और यूपी से कहा, सभी नियमाें का सख्ती से पालन करें
- कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए
- 12वीं तक स्कूल बंद करने पर तुरंत फैसला लें
Suprem : नई दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों की खिंचाई करते हुए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला जल्द लें और ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। हमसे पूछे बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंध न हटाएं। एनसीआर में हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिले आते हैं। इन जिलों में ग्रैप-4 के सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं।
हर नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे
पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि हर नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे। पीठ ने कहा, ‘हम एक्यूआई का स्तर 450 से नीचे जाने की स्थिति में भी ग्रैप के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं।’ दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ से कहा कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है। भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह भी कहा अदालत ने
-पीठ ने कहा, जैसे ही एक्यूआई खतरनाक स्तर को छूता है, वैसे ही ग्रैप चरणों को लागू किया जाना चाहिए। यह तत्काल होना चाहिए।
-एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचते ही चौथा चरण लागू करना होता है। आप ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं।
-पीठ ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी एनसीआर राज्यों को प्रदूषण रोकने के लिए निवारक कदमों के कार्यान्वयन पर 22 नवंबर तक अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
प्रदूषण का स्तर
-‘खराब’ (एक्यूआई 201-300)।
-‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400)।
-‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450)।
-‘अत्यंत गंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर)।
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