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Delhi : सोनिया-राहुल और पित्रोदा के खिलाफ धनशोधन के आरोप

Delhi

  • नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल की पहली चार्जशीट
  • दिल्ली की अदालत में अब 25 अप्रैल को होगी सुनवाई
  • भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत
  • जयराम रमेश बोले, यह बदले की राजनीति, मोदी की धमकी के अलावा कुछ नहीं
  • नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध
  • 12 अप्रैल को ईडी ने संपत्तियां की थी कुर्क

Delhi : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोप-पत्र की संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की। अदालत ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। बता दें कि वर्ष 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी।

कांग्रेस बोली- यह बदले की राजनीति

कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा, ‘नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि, कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते।’

कोर्ट में क्या हुआ

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा- पीएमएलए 2002 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी ने एक नई शिकायत दायर की है। इसे धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत डिस्क्राइब किया गया है। यह पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है। हालांकि इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रही है, लेकिन जस्टिस गोगने ने कहा कि की पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के तहत सुनवाई उसी अदालत में की जानी चाहिए, जिसने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस पर संज्ञान लिया है। दोनों अपराधों का फैसला एक ही क्षेत्राधिकार में किया जाना चाहिए।

चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त हुई

दिल्ली के हेराल्ड हाउस (5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

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