Haryana
- -मत्स्य पालन की 8 सेवाओं की समय सीमा तय
- -हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आई
Haryana : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए, इन सेवाओं की समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसकी शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती तालाबों और निजी तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन में जारी करना होगा। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों के कल्याण हेतु, मछली या मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी सहित स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद-खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाएगी।
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