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Haryana : बोनस अंक रद वाला फैसला आगे की भर्तियों में लागू होगा

Byadmin

Apr 18, 2025

Haryana

  • -हाईकोर्ट के निर्देश, 2022 से पहले की भर्तियों पर असर नहीं
  • – सामाजिक, आर्थिक मापदंड के तहत दिए गए थे अंक
  • – ग्रुप सी और डी में 5 अंक देने का किया था प्रावधान

Haryana : चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि हरियाणा में सामाजिक-आर्थिक मापदंड के तहत दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद करने वाला 2024 का फैसला भविष्य की भर्तियों में लागू होगा। वर्ष 2022 से पहले की भर्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से ग्रुप-सी और ग्रुप डी में भर्ती सैकड़ों युवाओं को राहत मिलेगी। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया।

यह कहा था याचिका में

कोर्ट दायर याचिका में वर्ष 2018 की भर्ती विज्ञप्ति के तहत तैयार की गई वरिष्ठता सूची में संशोधन की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सुकृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले को पीछे तक लागू किया जाना चाहिए, ताकि उन उम्मीदवारों को दी गई बोनस अंक हटा दिए जाएं, जिन्हें यह अंक सामाजिक-आर्थिक मापदंड के आधार पर मिले थे। खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि ‘सुकृति मलिक’ मामले में दिया गया निर्णय, भविष्य की भर्तियों में प्रभावी होगा। यह 2022 से पहले की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करता। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 में लागू किए गए सामाजिक-आर्थिक मापदंड पर उसके फैसले में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए वह केवल उस तिथि से प्रभावी होगा, जब संशोधित अधिसूचना 5 मई 2022 को लागू हुई थी।

यह था मामला

प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था। यह उनके लिए था जो हरियाणा के निवासी हैं, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। साथ ही पूर्व के वित्तीय वर्ष में आवेदक के परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। बाद में सरकार की इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे 2024 में कोर्ट ने रद कर दिया।

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