Australia
- ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’
- नौकरीपेशा लोगों के निजी समय में दफ्तर की दखल खत्म
- अपने काम के घंटे पूरे करो और मौज करो, बॉस नहीं कर सकेगा परेशान
- फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों में पहले से ऐसे कानून मौजूद
- ऑस्ट्रेलिया में सोमवार से यह कानून लागू हो जाएगा
Australia : अब ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस में काम के घंटे खत्म होने के बाद बॉस परेशान नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी अब सुकून की नौकरी कर पाएंगे। ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद कर्मचारी अपने बॉस को इग्नोर कर सकेंगे। बॉस भी अपने कुलीग को फोन नहीं करेंगे। अब नौकरीपेशा लोगों के निजी समय में दफ्तर की दखल खत्म हो जाएगी। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून लागू किया गया है। इस कानून का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट यानी संपर्क में ना रहने का अधिकार है। यह कानून सोमवार यानी 26 अगस्त लागू हो जाएगा। इसके लागू होते ही कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस की कॉल को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा।
क्या होगा नए काूनन में
नए कानून के तहत श्रमिकों को काम के तय घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं की मॉनिटरिंग के बाहर रहने और उनके संदेशों की अनदेखी करने का अधिकार मिलेगा। इस कानून के बाद कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं को काम करने से मना करने का अधिकार होगा बशर्ते की उनका ऐसा करना अनुचित न हो। उनके इस अधिकार (राइट टू डिस्कनेक्ट) को एक कानून के जरिए संरक्षण दिया जाएगा। यह कानून फरवरी महीने में ही पास किया गया था।
काम के घंटों के बाद मोबाइल बंद रखने की अनुमति
आधिकारिक कानून में कहा गया है कि यह अधिकार किसी कर्मचारी के काम के घंटों के बाद उससे संपर्क करने के प्रयास को भी कवर करता है। हालांकि, कानून में आगे कहा गया है कि अगर इनकार को अनुचित माना जाता है तो कॉल के लिए कई कारकों जैसे कारण, संपर्क का तरीका आदि पर विचार किया जाएगा। श्रमिकों को कानून बनाकर इस तरह की सुविधा देने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश नहीं है, फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपीय संघ के देशों में भी पहले से ऐसे कानून मौजूद हैं। इस तरह के कानून कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने मोबाइल फोन को बंद रखने की अनुमति देते हैं।
कुछ ने कहा यह त्रुटिपूर्ण
साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई संसद से पारित होने के दौरान इस कानून को बड़ी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कानून का विरोध करने वालों ने इसे जल्दबाजी में लाया गया और त्रुटिपूर्ण करार दिया था।
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