Suprem Court
- दिल्ली दंगे के आरोपित को राहत
- ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं हुसैन
- 12 घंटे प्रचार कर वापस जेल लौटना होगा
- प्रचार के दौरान पुलिस साथ रहेगी, पुलिस खर्च के हर दिन 2 लाख देने होंगे
- हुसैन पर दंगों को लेकर 11 एफआईआर दर्ज
- मुस्तफाबाद स्थित अपने घर नहीं जाएंगे ताहिर
Suprem Court : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को उसे छह दिन की हिरासती पैरोल दे दी। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा सभा स्थल तक ले जाया जाता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से तीन फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार, उन्हें सुरक्षा के साथ केवल 12 घंटे के लिए ही जेल से बाहर जाने की अनुमति होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व पार्षद सुबह छह बजे जेल से बाहर जा सकते हैं और शाम छह बजे तक वापस आ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि ताहिर हुसैन को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे। अदालत ने कहा कि हुसैन को करावल नगर स्थित अपने घर, जो कथित तौर पर दंगों का स्थल है, नहीं जाना चाहिए, साथ ही उन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी रोक दिया गया।
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