Haryana
- -प्रदेश सरकार का फैसला, लार्ज मेगा यूनिट की स्टांप ड्यूटी का रिफंड 44 दिन में मिलेगा
- -42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत लाया गया
- -मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी की अधिसूचना
- -अब बॉयलर के लिए रजिस्ट्रेशन 42 दिन में हो सकेगा
- -लुब्रेकेंट ऑयल, ग्रीस प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस 22 दिन में मिलेगा
- -सात दिन में होगा पार्टनशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन
- -कोलेजियम योजना के अप्रूवल के लिए 15 दिन लगेंगे
- -शिकायतों का दो सप्ताह में होगा समाधान
Haryana : चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने बजट से पहले उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा तय की है। इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब लार्ज और मेगा यूनिट्स के लिए स्टांप ड्यूटी रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क, ओपन एक्सेस चार्जेज छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी के लिए 44 दिन में मिलेगी। वहीं, उद्योगों के लिए प्रश्नों की प्राप्ति और शिकायतों के निपटान की भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न निवेशक से विवरण प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर एक बार में ही पूछे जाने चाहिए। सभी प्रश्नों और शिकायतों का हल निवेशक से पूरा विवरण प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर किया जाएगा।
इन सेवाओं में मिलेगा लाभ
-बाॅयलर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम 5) के अधीन बाॅयलर के पंजीकरण के लिए 22 दिन, बाॅयलर पंजीकरण का नवीकरण 15 दिन और रूपांतरण के लिए अनुमोदन हेतु 10 दिन तय।
-लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस (प्रसंस्करण, आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के तहत प्रसंस्करण, ट्रेडिंग के लिए अंतरिम लाइसेंस, लाइसेंस, प्रसंस्करण व ट्रेडिंग नवीकरण 20 दिन में होगा।
-अब फर्म का पंजीकरण 7 दिन, भागीदारों में परिवर्तन के लिए अनुमोदन 3 दिन और पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन 3 दिन में होगा।
-सोसायटियों के नाम का अनुमोदन 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अनुमोदन 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन तय।
-मौजूदा सोसाइटी का पंजीकरण और कॉलेजियम की योजना का अप्रूवल 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन व फर्म का विघटन 7 दिन और हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत अनिवार्य वार्षिक विवरणियां 30 दिन के अंदर दायर कर सकेंगे।
-शासकीय निकाय, सामान्य निकाय की बैठकों के प्रस्ताव के लिए भी 30 दिन, कॉलेजियम के चुने गए सदस्यों की सूची 15 दिन के अंदर प्रस्तुत होगी। पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन 30 दिन में हो सकेगा।
-आईबीआर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए 15 दिन तय।
बॉयलर सर्टिफिकेट एक महीने में मिलेंगे
बायलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट और बायलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर मिल सकेगा। इकॉनोमाइजर का रजिस्ट्रेशन 22 दिन के अंदर होगा। राज्य के अंदर और बाहर बॉयलर की निरीक्षण पुस्तिका तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण ज्ञापन की अनुमति 10 दिन के अंदर मिलेगी। बायलर निर्माता इकाई तथा बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन के अंदर मिलेगा। बायलर मरम्मतकर्ता के प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन के अंदर हो सकेगा। इसी प्रकार, बायलर वैल्डर प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
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