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Haryana : अब शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तो 3 वर्ष कैद, डोंकी रूट वाले एजेंट जाएंगे जेल

Byadmin

Mar 26, 2025

Haryana

  • -हरियाणा विधानसभा में 4 विधेयक पास
  • -कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी व सट्टेबाजों की संपत्ति जब्त होगी
  • -राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही प्रदेश में लागू होगा नया कानून, शव का सम्मान के साथ करना होगा अंतिम संस्कार

Haryana : चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन कानून व्यवस्था, शिक्षा के हालात, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली जैसे मुद्दे जोरशोर से उठाए गए। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्षी सदस्यों में जमकर नोकझोंक भी हुई। सदन की अंतिम चरण की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की टोकाटाकी के बाद भी सदन में 4 अहम बिल पारित हो गए। इनमें शव निपटान सम्मान विधेयक के तहत शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तो तीन साल तक की जेल हो सकती है। युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने, डोंकी रूट से उनका जीवन तबाह करने वालों के विरुद्ध भी हरियाणा ट्रैवल एजेंट्स रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 पास कर दिया है। इसके तहत इस तरह के अवैध धंधों में लगे एजेंट्स को 7 साल तक की कैद और पांच लाख जुर्माने का प्रावधान किया है। मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी जुआ-सट्टा विरोधी विधेयक भी पारित किया गया, जिसमें तीन से पांच साल सजा का प्रावधान है। इस तरह के लोगों कीआने वाले वक्त में संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। वहीं, अनुबंध पर रखे कर्मियों की जॉब सुरक्षा के लिए संशोधित विधेयक पारित किया गया। अब शवों के साथ प्रदर्शन और पार्थिव शरीर की दुर्गति रोकने के लिए शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पारित कर दिया गया और उसके बिल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलते ही कानून लागू हो जाएगा।

प्रदर्शन के लिए उकसाने वालों को भी होगी सजा

विधेयक के अनुसार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करता है तो उसे एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ तीन साल की सजा हो सकती है। उकसाने वालों को भी सजा होगी। शव लेने के लिए अगर परिजनों द्वारा ठोस कारण बताया जाता है तो शव के अंतिम संस्कार के समय को 24 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। विधेयक में शव का संस्कार 12 घंटों के भीतर करना अनिवार्य किया है। अगर किसी भी व्यक्ति ने शव की बेकद्री की तो थानेदार पार्थिव शरीर को कब्जे में लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कराएंगे।

नेता सदन ने रखी सदन में विस्तार से बात

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के चलते नया विधेयक तैयार करना पड़ा है। उन्होंने यह शव सम्मान विधेयक और ट्रैवल एजेंट्स दोनों विषयों पर बताया कि किस तरह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। यूक्रेन हो या फिर अन्य कोई देश युवाओं को लाने का काम किस तरह से किया गया है। सैनी ने यह भी कहा कि किसी को भी शवों की दुर्गति करने का अधिकार नहीं है, जिसके लिए नया कानून बनाना पड़ा है।

ये बिल पास

-शव सम्मान निपटान विधेयक : अब शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई समूह या व्यक्ति ऐसा करता है। 6 माह से  3 साल तक की कैद और एक लाख जुर्माना भी। अगर परिजन या रिश्तेदार शव स्वीकार नहीं करते हैं तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार अंतिम संस्कार करवाएंगे।
-हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन बिल 2025 : वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले व डंकी रूट के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंटों को 7 साल की कैद व पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान।
-जुआ सट्टा विधेयक 2025 : मैच फिक्सिंग चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान। संपत्ति भी जब्त की जाएगी व जुर्माना भी लगेगा।
-हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 : इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।

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