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Haryana  :  व्यापारियों को बड़ी राहत, सीएम ने लॉन्च की वन टाइम सेटलमेंट योजना 

Byadmin

Mar 23, 2025

Haryana

  • -एक लाख से ज्यादा टैक्स का ब्याज और जुर्माना माफ
  • -कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी बोले, 7 अप्रैल से लेंगे आवेदन
  • -स्कीम में तीन श्रेणी बनाई, तीनों में ब्याज और जुर्माना माफ रहेगा
  • -सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली पांच कंपनियों के संचालक सम्मानित
  • -10 लाख तक के बकाया वाले करदाताओं को 1 लाख तक की छूट

Haryana  : कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में प्रदेश के व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (एकमुश्त निपटान स्कीम 2025) लॉन्च कर दी। जीएसटी के लिटिगेशन में सालों से फंसे व्यापारियों के लिए यह योजना 3 कैटेगरी में बनाई गई है। पहली कैटेगरी एक लाख से 10 लाख, दूसरी 10 लाख से 10 करोड़ और तीसरी में 10 करोड़ से ऊपर टैक्स वाले व्यापारियों को शामिल किया गया है। तीनों कैटेगरी में ही ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 10 लाख तक के बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। एकमुश्त निपटान स्कीम से लाखों छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। 7 अप्रैल से इस योजना के तहत आवेदन शुरू होंगे। व्यापारी 180 दिन यानि 3 महीने के लिए ही इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान सीएम ने हरियाणा की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली 5 कंपनियों के संचालकों और विभागों के 5 अधिकारियों को भी सम्मानित किया। सीएम सैनी कुरुक्षेत्र में रविवार को हरियाणा कला परिषद के सभागार में हरियाणा आबकारी एवं काराधान विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

हजारों करदाताओं को लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त निपटान स्कीम-2025 से हजारों करदाताओं, विषेशकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरूआत करने का अवसर देगी। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख तक की छूट मिलेगी। यह योजना अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी और 180 दिनों अर्थात 6 महीनों के लिए खुली रहेगी। उनकी करदाताओं से अपील है कि वे अपने बकाया का भुगतान जल्द से जल्द करें।

ये तीन श्रेणियां बनाई

पहली : एक से 10 लाख तक
-ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ।
-मूल राशि का 40 फीसदी देना होगा। 60 फीसदी माफ।
-बकाया कर के भुगतान के लिए 10 लाख में से 1 लाख तक की छूट मिलेगी।

दूसरी : 10 लाख से 10 करोड़ तक
-ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ।
-मूल राशि का 50 फीसदी देना होगा। 50 फीसदी माफ।

तीसरी : 10 करोड़ से ऊपर
-ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ।
-मूल राशि का 100 फीसदी भुगतान करना होगा।
-10 लाख के बकाया कर से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को 2 किस्तों में अदायगी का विकल्प।

इन्हें किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने अंबाला जोन के 5 सर्वश्रेष्ठ करदाताओं को सम्मानित किया। इनमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अंबाला, जीवन बीमा निगम करनाल, मैसर्ज सैनसन पेपर कुरुक्षेत्र, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला, ब्लयू क्राफ्ट एग्रो प्राईवेट लिमिटेड यमुनानगर शामिल रहे। उत्कृष्ट सेवा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आबकारी एवं काराधान विभाग के 5 अधिकारियों डिप्टी एक्साईज एवं टैक्सेज कमीश्नर करनाल नीरज, डीईटीसी हिसार तरूणा लांबा, ईटीओ गुरुग्राम गौरव, ईटीओ रेवाड़ी परमजीत यादव, एटीओ सोनीपत संदीप पुनिया को सम्मानित किया।

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