Haryana News
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टार्टअप पंजीकरण योजना के लिए भी समय-सीमा तय
- निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित
Haryana News : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सेवाओं, जबकि उद्योग और वाणिज्य विभाग की एक सेवा को अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब 8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने पर निजी विद्यालय खोलने की अनुमति के लिए 15 दिन, जबकि निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।
इनके लिए भी समय तय
-8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के 30 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।
-उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत स्टार्टअप पंजीकरण योजना के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।