चंडीगढ़, 1 जुलाई 2026। हरियाणा सरकार ने किसानों और नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस (RTS) अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इससे किसानों और आम नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार NOC (अनापत्ति प्रमाण-पत्र), डुप्लीकेट आवंटन, पुनः आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करना, संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट या मृत्यु पर एक्स-ग्रेशिया सहायता जैसी सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।
इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (बेबाकी प्रमाण-पत्र) और मॉर्गेज के लिए NOC जारी करने की सेवाएं 15 दिनों में उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं निर्विवाद मृत्यु के मामलों में संपत्ति हस्तांतरण और कृषि दुर्घटना सहायता से जुड़ी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
किसानों को बड़ी राहत देते हुए J-Form जारी करने की प्रक्रिया केवल 1 दिन में पूरी की जाएगी, जबकि मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
अधिसूचना के अनुसार अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव और कार्यकारी अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। J-Form जारी करने के लिए मंडी सुपरवाइजर या सहायक सचिव तथा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी सेवाओं के लिए जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी को प्रथम और क्षेत्रीय विपणन प्रवर्तन अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
इस निर्णय से हरियाणा के किसानों, आढ़तियों और मंडी से जुड़े नागरिकों को सेवाओं के लिए लंबे इंतजार से राहत मिलेगी तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी
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