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Reservation : एससी आरक्षण को तीन समूह में बांटने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना

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Apr 14, 2025

Reservation

  • -आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पर किया बंटवारा
  • -तेलंगाना सरकार ने 2024 में आयोग का किया था गठन
  • -आयोग की सिफारिशों के तहत ही किया गया बंटवारा

Reservation :  हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के क्रियान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में एससी समुदाय को तीन भागों में बांटा गया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने दी। तेलंगाना सरकार ने इससे पहले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर आयोग का गठन किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों अर्थात 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए।

यह कहा सरकारी आदेश में

सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में पहली बार प्रकाशित किया गया है।’ सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है, जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप-समिति के प्रमुख एवं मंत्री रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई।

ऐसे मिलेगा आरक्षण

  1. -समूह-1 को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिनमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं।
  2. -समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत कोटा दिया गया है।
  3. -समूह-तीन में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

जल्द भरी जाएंगे रिक्तियां

रेड्डी ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है।’ मंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने तक ही खुद को सीमित रखा और कभी इस पर आगे नहीं बढ़ीं। राज्य सरकार में अब नौकरी के लिये सभी रिक्तियों को एससी के लिए उप-वर्गीकरण के अनुसार भरा जाएगा।

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