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Rap case panipat

  • दुष्कर्मी को पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
  • जुर्माना नहीं करने पर काटनी होगी दो साल की अतिरिक्त सजा

हरियाणा में पानीपत की पास्को एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की कोर्ट ने एक किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने यदि जुर्माना राशि अदा नहीं की तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अप्रैल 2023 में पीड़िता की मां ने दी थी शिकायत

मामले के अनुसार मूल रूप से मध्यप्रदेश के जिला सताना के गांव नेगवा निवासी कमलेश चौधरी हाल कचरौली पानीपत हरियायणा में रह रहा था। जिस पर एक महिला ने अप्रैल 2023 में उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद किशोरी का गर्भपात करवाया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पास्को एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की कोर्ट ने 20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

मजबूत साक्ष्य व गवाही बने सजा का आधार

पीड़िता किशोरी की मां के आरोपों पर केस दर्ज कर सदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूत और मजबूत गवाही दी। जिसके चलते दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दुष्कर्मी के आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
फोटो कोर्ट का हथौड़ा प्रयोग कर सकते हैं।

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