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Highcourt : भाखड़ा जल विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Byadmin

May 26, 2025

Highcourt

  • -चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही सुनवाई
  • -केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने किया पंजाब का विरोध

Highcourt : चंडीगढ़। भाखड़ा जल विवाद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में साेमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब सरकार के उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें न्यायालय के 6 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसने भाखड़ा नांगल बांध से हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोडऩे का रास्ता साफ कर दिया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया।

गुरु गोबिंद सिंह के जीवन का हवाला दिया

केंद्र सरकार की ओर से गुरु गोबिंद सिंह के जीवन से एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि सिख नेता ने भाई कन्हैया नामक व्यक्ति को युद्ध के मैदान में उनके कार्यों के बारे में शिकायत की व्याख्या करने के लिए बुलाया था। गुरु गोबिंद ने कहा कि ये बहादुर सिख कह रहे हैं कि तुम जाओ और दुश्मनों को पानी पिलाओ और वे फिर से उनसे लडऩे के लिए तैयार हो जाएंगे। भाई कन्हैया ने उत्तर दिया कि हां गुरु जी, वे जो कहते हैं वह सत्य है। लेकिन महाराज, मैंने युद्ध के मैदान में कोई मुगल या सिख नहीं देखा। मैंने तो केवल मनुष्य ही देखे। गुरु जी इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भाई कन्हैया जी को औषधीय बाम भी दिया और कहा अब से, आपको यह बाम उन सभी के घावों पर लगाना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

पंजाब निर्देश नहीं मान रहा

केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहता है, इसीलिए वे आदेश को वापस लेने पर मजबूर हुए हैं, पंजाब ने कहा है कि उन्हें संस्थागत रूप से धमकाया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा, केंद्र को धमका रहा है। सभी पक्षों को रिकॉर्ड पर लेने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

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