Fatehabad
- गर्दन काटकर थैले में साथ ले गया था हत्यारा
- भाई के नाम मकान करवाने से नाराज था
- फतेहाबाद की जिला अदालत का फैसला
Fatehabad : फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को अपने दिव्यांग भाई की गला काटकर हत्या करने के दोषी बड़े भाई को फांसी और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला टोहाना का है। बता दें किया यहां 18 जून 2020 को बड़े भाई ने अपने ही छोटे दिव्यांग भाई की हत्या कर दी थी और उसका गला काटकर सिर अपने साथ ले गया था। आरोपित मां द्वारा दिव्यांग भाई के नाम मकान करवाने से नाराज था। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए हत्यारे युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
यह दी थी शिकायत
टोहाना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, पंजाब के संगरूर निवासी सुषमा देवी पत्नी मनजीत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई अशोक ने छोटे भाई दीपक की तेजधार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। सुषमा ने बताया था कि वह छह भाई-बहन हैं, जिनमें दो भाइयों की मौत हो चुकी है। उसका छोटा भाई 40 वर्षीय दीपक दिव्यांग है। उसका तलाक हो चुका है। वह अपनी मां के पास टोहाना की गुगा मेड़ी के पास रहता था। उसकी मां ने 10 साल पहले अपना मकान दीपक के नाम करवा दिया। इससे उसका दूसरा भाई अशोक नाराज था। इसी को लेकर उसने दीपक की गला काटकर हत्या कर दी थी।
इन धाराओं में केस दर्ज हुआ था
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 457, 506, 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या के दो दिन बाद आरोपी को टोहाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। तब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। आरोपी ने रिमांड के दौरान बताया था कि उसने भाई की हत्या कर सारी रात वहीं बैठा रहा। वह दीपक का एक सोने का कड़ा, 60 हजार रुपए की नगदी व दो मोबाइल भी अपने साथ ले गया। पहले उसने दीपक के कटे सिर को एक पॉलिथीन बैग में डालकर वहीं खूंटी पर टांग दिया था। सुबह 5 बजे वह सिर और सामान लेकर वहां से चला गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने अब दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।
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