• Tue. May 13th, 2025

Cabinet : हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान, निकाय में नौकरियों के लिए बनेगी श्रेणी

Byadmin

Mar 25, 2025

Cabinet

  • -सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में भी ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों का वर्गीकरण होगा
  • -ग्रुप ए और बी के सभी पद एचपीएससी से भरे जाएंगे
  • -ग्रुप सी व डी के पद एचएसएससी के माध्यम से भरे जांएगे।
  • -निकाय कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों की तरह लाभ मिलेंगे।
  • -कांग्रेस विधायक एवं पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 ऑफर  

Cabinet : चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को बताया कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में भी ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों का वर्गीकरण होगा। ग्रुप ए और बी के बराबर सभी पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और ग्रुप सी व डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से भरे जांएगे। इससे निकाय कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों की तरह लाभ मिलेंगे। वहीं, कांग्रेस विधायक एवं पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 ऑफर दिए हैं। इनमें 4 करोड़ कैश, प्लाट या सरकारी नौकरी शामिल हैं। सैनी ने कहा कि सिल्वर मेडल नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं। कैश के अलावा ग्रुप ए ओएसपी नौकरी और एचएसवीपी से प्लाट दिया जाता है। चूंकि विनेश अब विधायक हैं, उक्त, तीनों लाभ में से वे क्या लेना चाहती हैं, इस पर उनसे विकल्प पूछा जाएगा।

कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाई, कैपिंग हटाई

मीटिंग में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक कर दिया। इसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी कैबिनेट में फैसला हुआ।

व्यापारियों के लिए बकाया वसूली योजना मंजूर

व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर एक लाख की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी।

दुग्ध सेस के भुगतान में देरी का ब्याज घटाया

हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा।

विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 25,000 बढ़ा

द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करने को मंजूरी दी गई है।

https://vartahr.com/cabinet-many-big…-in-civic-bodies/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *