Iraq Child Marriage Age
- मौलवियों को विवाह, तलाक व बच्चों की देखभाल पर फैसला लेने का हक
- अब यह तथ्य कि यहां महिलाओं के भाग्य फैसला मौलवियों के हाथ
- शिया और सुन्नी लड़कियों के लिए अलग-अलग होगी उम्र
Iraq Child Marriage Age : इराक में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है। दशकों पुराने कानूनों में संशोधन के बाद अब 9 साल की उम्र में लड़कियां विवाह कर सकती हैं। महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है। उनका कहना है कि यह चाइल्ड रेप को वैध बना देगा। इराक में हुए इस बदलाव के बाद इसके ‘विनाशकारी प्रभावों’ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पहले विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। इ
मौलवियों को अधिकार
राक में नए संसोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। कानून के सबसे प्रमुख विरोधियों से एक वकील मोहम्मद जुमा ने कहा, हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं। इराकी पत्रकार साजा हाशिम ने कहा, यह तथ्य कि महिलाओं के भाग्य फैसला मौलवियों के हाथ है, मुझे एक महिला के रूप में अपने जीवन में आने वाली हर चीज से डर लगता है।
शिया और सुन्नी के लिए अलग उम्र
- गॉर्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में बहुसंख्यक शिया मुसलमानों के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 9 वर्ष होगी।
- सुन्नी मुस्लिम के लिए यह 15 वर्ष होगी। निर्दलीय सांसद सज्जाद सलीम के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इराकी राज्य ने कभी भी ऐसी गिरावट और अपवित्रता नहीं देखी है, जिसने इराक की संपत्ति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया हो जैसा कि हम आज देख रहे हैं।’
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