Election
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने जारी किए आदेश
- सरकारी अधिकारी पर हमला करने पर 10 साल तक कैद
Election : चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान पार्टियां 4 अक्टूबर को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर 5 अक्टूबर शाम 6:30 बजे तक रोक लगाई गई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी हो सकेंगे। किसी भी मीडिया समूह ने नियमाें का उल्लंघन किया तो दो साल की सजा हो सकती है। वहीं, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे मतदान दल के कार्य में अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, हमला करते हैं, आदर्श आचार संहिता का तोड़ते हैं या मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं तो दो साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे मतदान केंद्र से बाहर निकाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
सजा के यह प्रावधान
- -मतदान केंद्र में हथियार लेकर आने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं।
- कोई व्यक्ति बैलेट पेपर या ईवीएम को मतदान केंद्र से बाहर हटाया/निकाला है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं।
- मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को नष्ट करने पर 2 साल तक की सजा।
- -यदि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी या क्लर्क द्वारा अपराध किया जाता है तो 2 साल की कैद या जुर्माना। यदि यह अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो 6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं।
- -यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से साधारण या गंभीर चोट पहुंचाता है या हमला करता है तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना।
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