Asharam
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आसाराम 11 साल बाद पहली बार खुली हवा में लेगा सांस, सात दिन की पैरोल मिली
Asharam : जोधपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। वह 1 सितंबर, 2013 से जेल में बंद हैं और अब करीब 11 साल बाद पैरोल पर बाहर आएगा। यह पहली बार है जब आसाराम की पैरोल मंजूर हुई है। वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूर दी। आसाराम की कुछ दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था। यहां मेडिकल चेकअप के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था।
दुष्कर्म का दोषी
आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
गुरमीत 21 दिन के लिए जेल से आया बाहर
-बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम रहेगा ठिकाना
Gurmeet : चंडीगढ़। दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 21 दिन की ‘फरलो’पर जेल से बाहर आया। ‘फरलो’की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में रहेगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राम रहीम की ‘फरलो’पर रिहाई की अपील के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका का निपटारा किए जाने के कुछ दिनों बाद उसे जेल से अस्थाई रूप से रिहा किया गया। उच्च न्यायालय ने नौ अगस्त को कहा था कि डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सक्षम प्राधिकारियों को बिना किसी ‘पक्षपात के विचार करना चाहिए। दुष्कर्म के दोषी राम रहीम ने इस साल जून में 21 दिन की ‘फरलो’पर रिहाई के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बगैर डेरा प्रमुख को और पैरोल न दे।
दुष्कर्म का दोषी
गुरमीत अपनी दो महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। उसे और तीन अन्य को 2016 में एक पत्रकार की हत्या के 16 साल से अधिक पुराने मामले में भी दोषी करार दिया गया था।
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