Haryana Cabinet
- हरियाणा मंत्री समूह की अहम बैठक में लिए गए कईं बड़े फैसले
- किसानों आबियाना समाप्त, पुराना बकाया 133 करोड़ पूरी तरह से माफ
- अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण
Haryana Cabinet : चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश में अब 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी।, किसानों का 133 करोड़ का आबियाना माफ होगा। वहीं, शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी देने का फैसला लिया गया है। राज्य के खनन विभाग अफसरों को भी अब चालान करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। कच्चे कर्मियों को पक्का करने के सवाल पर सीएम ने साफ कर दिया कि इस बारे में कमेटी का गठन किया गया है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा। सरकार का बड़ा एतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म कर दिया है। साथ ही, आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपये को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मंत्री मंडल की बैठक में किसानों को तोहफा देते हुए सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का फैसले पर मुहर लगा दी गई। हालांकि एक दिन पहले ही सीएम ने इसका एलान किया था। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेशन में संशोधन को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (2016 से पूर्व और 2016 के बाद) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश
मंत्री समूह की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, यदि उसे नियुक्त किया जाता है, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। इसी क्रम में बस स्टैंडों पर ठेकेदार/दुकानदारों के हित में बनाई किराया वापसी योजना पर भी मुहर लगाते हुए कईं राहत दी गई हैं।
क्रिमी लेयर
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। क्रिमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है।
पंचायतों में आरक्षण
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग-बी के उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं/पालिकाओं के चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण देने जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में ये एजेंडे पास
- 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
- 14 फसलें पहले एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, इनमें 10 फसलें जोड़कर अब 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी।
- हरियाणा देश का पहला राज्य बना, जिसमें 24 सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी।
- अंग्रेजों के समय से किसानों से आबियाना लिया जा रहा था, इसको खत्म करने की मंजूरी।
- 1 अप्रैल 2024 के बाद आबियाना नहीं लिया जाएगा इसके बाद जो नोटिस किसानों को गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा।
- पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाने के फैसले को मंजूरी।
- 6 लाख से बढाकर 8 लाख आय ओबोसी क्रीमी लेयर की तय की गई है।
- कैबिनेट ने बीसी बी को पंचायतों और निगमों में आरक्षण देने की मंजूरी दी।
- 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला, दो परिवारों को नियमों में संशोधन के साथ छूट दी गई है।
- अग्निवीरों को प्रदेश की नौकरियों में हॉरिजोंटल 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी।
- पहले बैंच के अग्निवीरों को 5 साल की आवेदन के लिए उम्र की समय सीमा में छूट।
- अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
- उद्योग स्थापित करने के लिए अग्निवीरों को 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- धौलीदार, बूंटीमार, मुकरीरदार को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है, जिनको 20 वर्ष हो गए हैं जमीन के लिए अब आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के मुद्दे पर कहा कि अधिकारी पॉलिसी बनाएं।
- ड्राफ्ट तैयार करें। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
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