Polution
- फिर जहरीली हुई हवा
- निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल वाहन नहीं चलेंगे
- हाईब्रिड मोड पर चलेंगे पांचवीं तक के स्कूल
- वायु प्रदूषण का स्तर 357 दर्ज किया गया
Polution : नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा जहरीली हो गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तीन (ग्रैप-3) लागू कर दिया है। रविवार को ही ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंध हटाए गए थे। गुरुवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 357 दर्ज किया गया। इसके तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं, बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा, कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ‘हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों)’ में कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य होता है। जीआरएपी-3 के तहत दिल्ली और एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार का इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है।
दिव्यांगजनों को इस प्रतिबंध से छूट
हालांकि, दिव्यांगजनों को इस प्रतिबंध से छूट हासिल है। ® जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-4 या पुराने मानकों वाले डीजल-संचालित गैर-जरूरी मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू होता है। ® सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। यह वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है, जिसमें पहला चरण (एक्यूआई 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में), दूसरा चरण (एक्यूआई 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में), तीसरा चरण (एक्यूआई 401 से 450 के बीच गंभीर श्रेणी में) और चौथा चरण (एक्यूआई 450 से ज्यादा यानी अत्यधिक गंभीर में) शामिल है।
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