Haryana News
-ग्रुप-बी और सी में आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी
– ग्रुप बी में 1%, सी में 5% और वन विभाग में 10% होरिजेंटल आरक्षण
-सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा
Haryana News : चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व-अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज (हाॅरिजाॅन्टल) आरक्षण का लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार ने एक नीति बनाकर राज्य की विभिन्न सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी के पदों में अग्निवीरों को 1 प्रतिशत और ग्रुप-सी के पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फाॅरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों के लिए 10% प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी।
मैरिट के आधार पर चयन
सभी सामाजिक वर्गों में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण निश्चित रोस्टर बिंदुओं पर लागू किया जाएगा। चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगा और पूर्व-अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित वर्टीकल श्रेणी में आरक्षित पदों के विरुद्ध किया जाएगा। यदि उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त पद को संबंधित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा।
ये लाभ भी मिलेंगे
-पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से प्रमाणित है।
-पूर्व-अग्निवीरों को पहले से ही ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट दी गई है। उन्हें अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
-विज्ञापित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।