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Chirag Yojana : जरूरतमंद छात्रों के निजी स्कूलों में कक्षा पांचवीं से 12वीं में दाखिले करने के लिए शेड्यूल

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

Chirag Yojana

  • -मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय चिराग स्कीम के तहत 24 से सात मार्च तक दर्ज करवा सकते हैं सहमति
  • -दाखिला होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को करवानी होगी उपलब्ध

Chirag Yojana :  जींद। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी हुआ है। पत्र में कहा गया है कि चिराग योजना के तहत अच्छे निजी स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के कक्षा कक्षा पांचवी से 12वीं में दाखिले करने के लिए शेड्यूल जारी है। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय चिराग स्कीम के तहत छात्रों के दाखिले करने की सहमति विभाग की वेबसाइट पर 24 फरवरी से लेकर सात मार्च तक दर्ज करा सकते हैं। सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट या पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और संबंधित विद्यालय 15 मार्च से स्कूल में नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची चस्पाएगा। अभिभावक या छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में सीटीं से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो इस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक की अवधि में डॉ निकाले जाएंगे।

एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिला

मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। लॉटरी ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी अथवा सरकारी विद्यालय से किसी प्राचार्यए मुख्याध्यापकए पीजीटी या अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।

यह शर्त जरूरी

प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छाओं के अनिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए मात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। इस स्कीम के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे। जिन्होने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की हो या उत्तीर्ण की हो। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें में पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगे तथा खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य

जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा। वह विद्यालय अभिभावक या छात्र को रसीद अवश्य देगा। छात्र को पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है। जिसमें परिवार की वार्षिक आय 2024-25 में एक लाख 80 हजार या इससे कम होनी चाहिए। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिन द्वारा फार्म छह में अपने विद्यालय की फीस चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई होगी। दाखिल होने वाले छात्र का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा दाखिला होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर-अंदर भेजनी होगी।

चिराग योजना का शेड्यूल जारी

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डा. सुभाष वर्मा ने बताया कि चिराग योजना के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। पहले इच्छुक स्कूलों को विभाग के पोर्टल पर कक्षा अनुसार सीटों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद अभिभावक या छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

https://vartahr.com/chirag-yojana-sc…-private-schools/

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