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Cabinet : हरियाणा के दो लाख व्यापारियों और दिव्यांगजनों को तोहफा

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी।हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी।

Cabinet

  • हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर
  • व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर
  • व्यापारी पर 10 लाख से कम बकाया है तो ब्याज माफ
  • 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन
  • 32 हजार से अधिक दिव्यांगों को मिलेगा लाभ
  • चुलकाना धाम पूजास्थल बोर्ड बनेगा
  • मर्ज हुए विभागों के कर्मचािरयों को दी जाएगी पेंशन
  • सीएम बोले, प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की रूपरेखा तैयार
  • महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए बजट में करेंगे प्रावधान

Cabinet : चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की में बैठक में गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के दो लाख से अधिक व्यापारियों और दिव्यांगजनों को तोहफा दिया है। सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी 1 लाख रुपये घटाया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा। इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% की भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी। वहीं, दिव्यांगजनों की श्रेणियों को बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगों के लिए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देगी।

इन दिव्यांगों को लाभ

मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में, हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ दे रही थी। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभान्वित करने का फैसला लिया है। इससे 32000 से अधिक दिव्यांगों को लाभ होगा। इन 10 श्रेणियों में प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिका रोग, बहु-दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार और चिरकालिक तंत्रिका दशाएं शामिल हैं।

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पीड़ितों को राहत

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है।

चुलकाना धाम पूजास्थल बोर्ड बनेगा

बाबा श्री खाटू श्याम पूजास्थल विधेयक, 2025 मसौदे को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और तीर्थस्थल की परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है। राज्य सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकूला, श्री माता शीतला देवी पूजास्थल बोर्ड, गुरुग्राम, श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी और श्री केदार नाथ पूजास्थल बोर्ड, यमुनानगर की स्थापना करके विभिन्न पूजास्थलों का प्रबंधन अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है।

हरियाणा 2030 तक प्रदूषण मुक्त होगा

हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर को मंजूरी दी गई है। शहरों में हमेशा प्रदूषण का मुद्दा रहता है। उसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 3 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त किया जाएगा।

मर्ज हुए विभागों वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन

सीएम सैनी ने बताया है कि पूर्व कर्मचारियों, जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी। उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।

सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि

पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, वो एक-एक करके पूरे करने का काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बजट में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के संबंध में संशोधन

पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) में हरियाणा में सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के संबंध में संशोधन किया गया है। इस नियम के भाग-डी के नियम-5 को प्रतिस्थापित किया है। अब इस भाग-डी के अनुसार विभागीय परीक्षा उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

क्रेडिट सुविधा के लिए 401 करोड़

पंजाब नेशनल बैंक, एलसीबी शाखा, सेक्टर 17-बी को 401 करोड़ की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोपरांत को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली निगम की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए 101 करोड़ रुपये की नवीनीकृत कैश क्रेडिट सीमा/डब्ल्यूसीडीएल और 300 करोड़ रुपये की नई सीमा (कुल राशि 401 करोड़ रुपये) को मंजूरी शामिल है।

https://vartahr.com/cabinet-approves…eople-in-haryana/

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