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- -35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
- -जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
कैथल। अतिरिक्त सेशन जज अनुपामिश मोदी ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के एक मामले में एक अध्यापक को 10 साल की कैद और 35000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में महिला थाने में 29 में 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए एडवोकेट्स अजय गुप्ता और अर्पित गुप्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षक सुनील ने पीडि़त नाबालिग छात्रा को मीठी-मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दीं। जब उसने मना किया तो उसने उसे स्कूल से नाम कटवाने की धमकी दी। धमकी देकर सुनील ने छात्रा के घर का फोन नंबर ले लिया। इसके बाद उसने मोबाइल पर भी अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं। सुनील ने कहा कि उसके पास छात्रा की बातचीत की रिकॉर्डिंग है और उसे अपने पास आने को कहा। नवंबर 2022 में उसने छात्रा को कैथल बुलाया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर होटल में ले गया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
अश्लील तस्वीरें भी खींची
सुनील ने उसकी अश्लील व सामान्य तस्वीरें खींचकर अपने मोबाइल फोन में सेव कर ली। करीब दो महीने पहले छात्रा ने अपनी मां को सारी बात बताई। परिवार वालों ने उसे समझाया और समाज में शर्म के कारण पुलिस में शिकायत नहीं की। वह बार-बार उसे पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने और उसकी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग फेसबुक पर वायरल करने की धमकी भी देता था। आरोप है कि 26 मई 2023 को उसके जन्मदिन पर उसने उसके साथ खींची गई उसकी तस्वीरें फेसबुक और ट्विटर पर वायरल कर दी। इन तथ्यों के आधार पर महिला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अध्यापक को गिरफ्तार करके चालान अदालत में दे दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में अध्यापक सुनील को छेड़छाड़ और दुष्कर्म का दोषी पाया तथा उसे 10 साल के कारावास और 35000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
