- जिला फास्ट ट्रैक् पोक्सो कोर्ट के एडीजे डॉ. अशु संजीव तिंजन ने सुनाई सजा
- पीड़िता की मां ने जुलाई 2023 में शिकायत दर्ज करवाकर लगाया था आरोप
Nhu news। हरियाणा में नूंह की जिला फास्ट-ट्रैक पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्मी को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद तथा 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। महिला ने 28 जुलाई 2022 को पुलिस को दी शिकायत में अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
न्यूड वीडियो बनाकर वायरल करने की दी थी धमकी
पीड़िता की मां ने 28 जुलाई को पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने 27 दिसंबर 2021 व 11 जुलाई 2022 को उसके घर में घुसकर बाथरूम में उसकी नाबालिग बेटी की वीडियो बनाई। इस दौरान आरोपी ने उसके न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ छेड़छाड़, जबदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 65 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
गहनता से की थी जांच
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि यह मामला जुलाई 2022 में दर्ज हुआ था और नियमों के अनुसार दोषी की गिरफ्तारी के साथ – साथ गहनता से जांच की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर मुकदमा मज़बूत तरीके से दर्ज कराया और तीन साल की सुनवाई के बाद गत मंगलवार को अदालत ने दोषी को सज़ा सुना दी। आयुष यादव ने बताया की पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते माननीय अदालत ने फैसला सुनाया।
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केपशन :- पोक्सो मामले में सजा पाने वाला आरोपी