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CET JOB : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नायब बोले, नब्बे दिन में 50,000 नौकरी देंगे

CET JOB

Haryana News : CET JOB: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को कहा कि जिन हजारों युवाओं ने सीईटी(CET) के बल पर नौकरी प्राप्त की है, किसी को भी नौकरी से निकलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के लोग फैसले पर औछी राजनीति करते हुए भ्रम व झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं।

  • रिव्यू पिटीशन और विधेयक लाने के विकल्प खुले, गरीबों की हर सूरत में मदद करेंगे
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 50 हजार भर्तियां करेंगे
  • हमारी नीतिया अंत्योदय पर आधारित हैं, इसलिए हम अपनी नीति पर अडिग रहेंगे

चंडीगढ़। CET JOB  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को कहा कि जिन हजारों युवाओं ने सीईटी (CET) के बल पर नौकरी(JOB) प्राप्त की है, किसी को भी नौकरी से निकलने नहीं दिया जाएगा। हम 90 दिन यानी तीन माह में 50000 युवाओं को नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग फैसले पर औछी राजनीति करते हुए भ्रम व झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अंत्योदय की नीति पर चलते हुए हम जरूरत पड़ने पर विधानसभा में विधेयक लाने औऱ रिव्यू में जाने दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा निवास में पत्रकार सम्मेलन बुलाकर साफ कर दिया है कि हमारी सरकार ने गरीब वर्गों के कल्याण के लिए फैसला लिया था, जिसमें घूमंतू जातियों और अति गरीबों को सामाजिक आर्थिक आधार पर पांच नंबर देने का फैसला लिया था, जिस पर हम कायम हैं। इसके लिए अगर विशेष सत्र बुलाकर विधेयक लाने के साथ साथ रिव्यू पिटीशन को लेकर भी विचार चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद किया आरक्षण

यहां पर उल्लेखनीय है कि राज्य की हरियाणा  सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) (CET JOB) में 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार को आरक्षण दिया था। इसमें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) वाले युवाओं को ही फायदा दिया जाता था। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अदालत ने कहा था कि यह एक आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

तीन माह में 50 हजार नौकरियां देने का वादा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमने तीन माह के अंदर पचास हजार नौकरियां देने की तैयारी कर ली है। सभी विभागों से डिमांड मंगाई गई है, साथ ही आयोग को प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया है। सैनी ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से नीतियां बनाती है, जिन परिवारों में नौकरी नहीं , अति गरीब हैं, इस तरह के परिवारों को ऊपर उठाने का काम हम करते रहेंगे। (CET JOB) उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

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