Pollution :
- -दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया
-मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
-हरियाणा-पंजाब से कहा, आपने ने कोई एक्शन नहीं लिया, अफसरों पर कार्रवाई करें
-पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण
Pollution : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को बुधवार को फटकार लगाई। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पराली जलाया जाना एक प्रमुख कारण है।
केंद्रीय पैनल को बताया बिना दांत वाला बाघ
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय पैनल को को बिना दांतों का बाघ कहा है। कोर्ट ने कहा- पंजाब हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। केंद्रीय पैनल पंजाब-हरियाणा सरकारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। बेंच ने कहा कि दोनों सरकारों को एक्शन लेने के लिए पहले भी कहा गया था। फिर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पंजाब सरकार ने पिछले 3 साल में पराली जलाने को लेकर 1 भी केस नहीं चलाया है।
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