Paper
- -सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समय चाहिए तो आवेदन करें
- -15 जून को होनी है परीक्षा, पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करे केंद्र
- -कोर्ट ने कहा, दो पालियों में परीक्षा करवाने से मनमानी होती है
Paper : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता व सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा, किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता। सामान्यीकरण को अपवादस्वरूप मामलों में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे हर साल नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
इस याचिका पर आदेश
पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,42,678 है और यह परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जा रही है, किसी एक शहर में नहीं। पीठ ने कहा, हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पूरे देश में और देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल सके।”
कम से कम प्रयास तो करें
न्यायालय ने कहा, हमने आपको (समय) विस्तार मांगने की स्वतंत्रता दी है। उसने कहा, आपने बिना प्रयास किए पहले ही मन बना लिया है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कम से कम प्रयास तो कीजिए। याचिका में उठाया गया दूसरा मुद्दा एनबीईएमएस की वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी के खुलासे से संबंधित है। पीठ ने कहा अब मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
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