Panipat
- -पानीपत में ग्रैप-4 सख्ती से लागू, डीसी ने जारी किए आदेश
- -तंदूर समेत धुआं फैलाने वाले सभी कामों पर अगले आदेशों तक रोक
- -ग्रैप-4 की पालना नहीं करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा
- -धूल व धुंए संबंधी सभी कार्य बंद कराने के आदेश, फ्लाइंग टीमें फील्ड में उतरी
Panipat : पानीपत। पानीपत जिला का शहरी व ग्रामीण अंचल प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। इसके मद्देनजर सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर सख्त कदम उठा रहे हैं। इसी बीच पानीपत प्रशासन ने एक और कड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त डॉ वीरेंद्र दहिया ने कहा कि ग्रेप फोर की पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा हर इंसान समेत हर जीव व जंतू के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम सभी को जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग हर संभव कदम उठाए। उन्होंने जिले में कोयले से जलने वाले तंदूर समेत धुआं फैलाने वाले सभी कामों पर रोक लगा दी है। ऐसे में जीटी रोड पर ढाबा संचलाक तंदूर नहीं जला पाएंगे। लोगाें को कुछ दिन तंदूरी रोटी ढाबों पर खाने काे नहीं मिलेगी।
धूल व धुआं संबंधी सभी कार्य बंद
उन्होंने बताया कि जिला के शहरी व ग्रामीण अंचल में सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद कर दिए गए हैं। कूड़ा जलाने पर रोक है। कोयले से चलने वाले तंदूर भी नहीं जलाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि धूल और धुआं पैदा करने वाले किसी भी काम पर रोक है। उन्होंने चेताया अगर ये अवहेलना करता कोई भी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआरओ पानीपत को इसका नोडल बनाया गया है, किसी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 0180- 2653850 पर सूचना दे। इसके अतिरिक्त शिकायत 311 एप व समीर एप भी कर सकते हैं।
जिलाभर में करेगी फ्लाइंग टीमें निगरानी
उपायुक्त डॉ वीरेंद्र दहिया ने कहा कि कहा कि ग्रेप चार की पाबंदियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें है। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि पानी का छिडक़ाव कितने एरिया में किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आगजनी, निर्माण कार्य व अन्य ऐसे कार्य जिनकी वजह से धूल व धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऐसे कार्य में संलिप्त के खिलाफ नियमानुसार चालान करें।
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