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Murder : फतेहाबाद पहले इकट्ठे पी शराब और भतीजे ने काटी चाचा की गर्दन, सोनीपत डबल मर्डर में सात को उम्रकैद

Murder :

-भतीजे को चाचा के पत्नी के साथ अवैध संबंधों का था शक, भतीजा स्टील तो चाचा लकड़ी का करता था काम, हत्यारोपी काबू
-पिनाना बस बड्डे पर चचेरे भाई विक्की और पवन मलिक कीद गोलियों से भूनकर की थी हत्या

Murder। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना शहर में भतीजे ने चाचा की गर्दन काटकर हत्या कर दी। भतीजे को शक था कि उसके चाचा के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत की एडीजे कोर्ट ने गांव पिनाना के बस अड्डे पर दो चचेरे भाईयों की हत्या में सात आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दो को शस्त्र अधिनियम के तहत सजा सुनाई। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

इक्ट्ठा रहता था परिवार, साथ बैठकर पी शराब

टोहाना के राजनगर में शुक्रवार रात करीब एक बजे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आकाश ने पुलिस को बताया कि हमारा व भाई गगन का परिवार इकट्ठा रहता है। भाई गगन (35) स्टील और पिता छबीलदास (50) लकड़ी का काम करता थे। भाई गगन को शव था कि चाचा के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। पहले गगन ने उसके पिता के साथ बैठकर बलियाला हेड शराब पी और फिर तेजधार हथियार से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

डबल मर्डर: नौ आरोपी दोषी, सात को उम्रकैद

सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान की अदालत ने गांव पिनाना के अड्डे पर हुए दोहरे हत्याकांड में नौ आरोपितो को दोषी करार दिया है। अदालत ने हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि शस्त्र अधिनियम में दो अन्य दोषियों को अलग-अलग सजा दी गई। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी थी।

उधार दिए पैसे लेने गए थे चचेरे भाई

पवन मलिक और उनके चचेरे भाई विक्की की हत्या 14 नवंबर 2015 को हुई थी। विक्की उस समय फरीदाबाद जेल से पैरोल पर आया था। मामले के अनुसार, विक्की को गांव भैंसवाल कलां के रंजीता से 30-35 हजार रुपये लेने थे। पैसे लेने गए पवन और विक्की को रंजीता और उसके साथियों ने गोलियों से भून दिया। घटना में कुल दो लोग मारे गए थे। मोहाना थाना पुलिस ने मामले में गांव भैंसवाल कलां निवासी रंजीता, प्रवीन उर्फ कच्छी, पंकज उर्फ पिंकू, पवन उर्फ पौना, बीधल निवासी तरुण, निजामपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदरा, लाडौत निवासी दिनेश उर्फ नेशा, पानीपत निवासी शमशेर, गोपालपुर निवासी अभिलाष और सिटावली निवासी प्रमोद को गिरफ्तार किया था। जांच और सुनवाई के दौरान अभिलाष उर्फ कैरा और सुरेंद्र उर्फ सुंदरा की मौत हो गई थी। अदालत ने अब नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। रंजीता, प्रवीन, पंकज, पवन, तरुण, दिनेश और शमशेर को हत्या की धारा में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, धर्मेंद्र को अवैध शस्त्र अधिनियम में पाँच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा प्रमोद को शस्त्र अधिनियम में छह माह कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना सुनाई गई।

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