Highcourt
- जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- यूट्यूब, एक्स और राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस
Highcourt : जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने दिया। यह याचिका दमोह निवासी डॉ. विजय बजाज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था।
यह कहा याचि ने
याचिकाकर्ता के मुताबिक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिपिंग्स को एडिट कर अपलोड किया जा रहा है और इससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के सभी कॉपीराइट हाईकोर्ट के पास हैं, और इसके उपयोग, शेयर, ट्रांसमिट या अपलोड करना प्रतिबंधित है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम), यू-ट्यूब, और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी किया है। इन प्लेटफॉर्म्स से इस मामले में जवाब मांगा गया है।
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