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- अब टिकट अथवा कूपन भुगतान लेकर दिए, तो खैर नहीं होगी स्कूल मुखिया की
- हरियाणा शिक्षा विभाग मुख्यालय ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए
- आने वाले वक्त में इस तरह की गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए कहा
चंडीगढ़। प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में आने वाले वक्त में कमर्शियल कार्यक्रम और मैजिक शो किए गए, तो कार्रवाई होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग मुख्यालय की ओर से इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी करते हुए आने वाले वक्त में इस तरह की गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए कहा है। इस तरह स्कूलों में दुकानदारी चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अर्थात स्कूली विद्यार्थियों से पैसा एकत्र कर दुकानदारी चलाई अथवा कमर्शियल गतिविधि की, तो कार्रवाई होगी। इसी तरह से आए दिन मैजिक शो करने वालों द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में पहुंचकर शो किए जाते हैं। पैसे लेकर दिखाए जाने वाले शो और कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसा करने पर स्कूल मुखिया और स्कूल संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी,तो वही दूसरी तरफ निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला ने पत्र जारी कर दिया है।
जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बिना अनुमति मैजिक शो या किसी भी प्रकार के निजी कार्यक्रमों के आयोजन करके बच्चों से अगर पैसे लिए गए, तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग से अनुमति लेनी जरूरी
शिक्षा मुख्यालय से जारी आदेश के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए है कि यदि किसी स्कूल में मैजिक शो या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होगी। अगर बिना अनुमति के कार्यक्रम कराया, तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे आयोजनों के लिए किसी भी छात्र से फीस या टिकट के लिए पैसा भी नहीं लिए जाएगा। कार्यक्रम केवल निशुल्क और शैक्षणिक या स्वास्थ्यवर्धक उद्देश्य से ही
आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।
जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट करते हुए पत्र भी भेजे गए हैं। कईं जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने एक्शन भी ले लिया है।सभी स्कूलों में शोर और कार्यक्रमों पर रोक संबंधी सूचना दी गई है। आने वाले वक्त में इस तरह का कार्यक्रम हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा की ओर से इस तरह के आयोजन ना किए जाएं इसके लिए सभी जिलों में मानीटरिंग के आदेश भी दिए हैं।
