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Elections : अब हरियाणा में आदर्श आचार संहिता का यह रहेगा असर

Elections : भारत निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक यह लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ संबंधित राज्य में लागू होती है। इस तरह हरियाणा में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर 2024 के बाद तक लागू रहेगी।

कहां कहां पाबंदी

  • नई भर्ती और नई परीक्षाओं के आयोजन पर रोक।
  • शराब ठेकों और तेंदु के पत्तों की नीलामी आदि पर रोक।
  • विज्ञापन, होर्डिंग और पोस्टर के इस्तेमाल पर रोक।
  • सरकारी योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और उद्घाटन पर भी रोक।
  • सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद जनसभाओं पर लगी रोक।
  • सरकार अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती है।
  • अखबारों और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया समेत अन्य मीडिया पर सरकारी खर्चे से विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है।
  • राज्य दिवस पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री शामिल नहीं हो सकते हैं और राजनीतिक भाषण भी नहीं दे सकते हैं। तीनों का फोटोयुक्त विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सकता है।
  • राज्यों के मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं।
  • मंत्री सायरन और बीकन प्रकाश वाली पायलट कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

 

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