Congress
- हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया
- धन शोधन केस में हाईकोर्ट का फैसला, समर्थकों में खुशी
- 20 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे विधायक सुरेंद्र पंवार
- उच्च न्यायालय ने पंवार की गिरफ्तारी को गलत माना
Congress : सोनीपत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत दी है। ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। ईडी ने 20 जुलाई को गुरुग्राम में उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी व ईडी की कार्रवाई को पंवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 16 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके खिलाफ 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। बता दें कि धन शोधन के आरोप में कार्रवाई करते हुए गत 20 जुलाई को ईडी ने सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया था। पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि उच्च न्यायालय में इस मामले में सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को लेकर 3 से 4 दिन तक बहस हुई है।
16 सितंबर को बहस पूरी हुई
16 सितंबर को बहस पूरी हुई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 23 सितंबर को महावीर सिंह संधू की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया। इस मामले में सुरेंद्र पंवार किसी समय बाहर आ सकते हैं। सुरेंद्र पंवार के वकील ने बताया कि अदालत ने माना है कि सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार गलत है।
कांग्रेसियों में खुशी की लहर
सुरेंद्र पंवार पर आए फैसले से सोनीपत के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। परिजनों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। सुरेंद्र पंवार के सेक्टर-15 स्थित आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हजूम लग गया और ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं संग पंवार के परिजन जमकर नाचे। कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बांटे और अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया। सुरेंद्र पंवार की पुत्रवधु समीक्षा पंवार ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा है।
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