Bribe
- रिटायरमेंट से 10 दिन पहले 60,000 की घूस लेते पकड़ा था
- जिला अदालत ने 70,000 रुपये जुर्माना भी लगाया
Bribe : जींद। तीन साल पहले 60,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े सिंचाई विभाग के एक्सईएन बनारसी दास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर हुड्डा की अदालत ने 5 साल की कैद और 70,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी सर्विस की रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अभियोग के अनुसार 21 अक्टूबर 2022 को नरवाना के ढाकल निवासी अमित कुमार ने करनाल एसीबी को दी शिकायत में बताया था कि उसने दुब्बल ड्रेन की सफाई का काम ठेके पर लिया है। इसके बिल को पास करवाने की एवज में नरवाना सिंचाई विभाई के एक्सईएन बनारसी दास ने 60,000 की रिश्वत मांगी थी। इस पर एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने सजा सुनाई है।