Admission
- सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आदेश जारी
- नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया फैसला
- पिछले वर्ष सरकार ने साढ़े पांच साल उम्र तय की थी
- कुछ बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्टर 2009 के तहत 6 माह की छूट
Admission : भिवानी। प्रदेश के सभी सरकारी-निजी स्कूलों में अब पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे को ही दाखिला दिया जाएगा। सरकार ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू कर दिया है। हालांकि जिन बच्चों की उम्र पहली अप्रैल को 6 साल से कम है तो उन बच्चों को दाखिले का अवसर मिलेगा, लेकिन यह छूट छह माह से ज्यादा नहीं होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है।
पहले यह थी व्यवस्था
इससे पहले 5 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। मगर, 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र साढ़े 5 साल कर दी थी। जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया है। इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारी को निर्देश भेज दिए गए हैं।
इन बच्चों को 6 माह की छूट
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिनकी उम्र शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के दिन यानी 1 अप्रैल 2025 से कुछ कम है, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नियम 10 के तहत 6 माह की छूट मिलेगी।
पहले से पढ़ रहे बच्चों परेशानी नहीं
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली क्लास में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे एक साल के लिए पीछे न किया जाए।