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Haryana : अब घटिया कीटनाशक बीच और खाद बेचना होगा गैर जमाननती अपराध

Haryana

  • -विस में बिल ला सकती है हरियाणा सरकार
  • -ऐसे लोगों पर शिकंजे की तैयारी, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा\
  • -सीएमओ ने अफसरों और विभाग ने ली लीगल राय
  • -कड़े कदम उठाने के लिए ड्राफ्ट लगभग तैयार

Haryana : चंडीगढ़। प्रदेश में अब घटिया (नकली) कीटनाशक और खाद बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचते पकड़े गए, तो यह गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सीएमओ में मंथन चल रहा है। सीएमओ ने उच्च अधिकारियाें और विभाग के अफसरों से लीगल राय लेकर बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे इसी बजट सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी विस में साफ कर दिया था कि सरकार कृषि व्यवस्था में बदलाव की तैयारी में है। किसानों के लिए नकली खाद, बीज और कीटनाशक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इन्हें रोकने के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा।

फिलहाल मामूली जुर्माना का प्रावधान

अभी नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वाले इसलिए बच जाते हैं, क्योंकि फिलहाल पकड़े जाने की सूरत में पांच सौ मात्र ही जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए लोगों में किसी भी तरह का डर भय नहीं है।

केंद्र सरकार भी गंभीर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाई है। साथ ही साफ कर दिया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। चौहान ने मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को भी दिशा निर्देश जारी किए थे।

कृषि विशेषज्ञों की सलाह

कृषि विशेषज्ञों को सलाह दी है कि जब भी खाद खरीदें तो उसका पक्का बिल लें। कृषि अधिकारियों ने कहा कि अक्सर किसान खाद, दवाई या बीज की खरीदारी करते समय पक्का बिल नहीं लेता। जिसकी वजह से कई बार खाद की गुणवत्ता का कम होने पर किसान को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए पक्का बिल लेना जरूरी है।

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