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Aeroplane : फ्लाइट में यात्री अब एक हैंड बैग ही कैरी कर सकेगा, जारी हुई नई गाइडलाइन

सांकेतिक तस्वीरसांकेतिक तस्वीर

Aeroplane

  • 7 से 10 किलोग्राम तक का ही बैग ले जा सकते हैं यात्री
  • चाहे घरेलू उड़ान हो या अंतरराष्ट्रीय, यह नियम सभी पर लागू होगा
  • बीसीएएस का दावा है कि नए नियम से सुरक्षा जांच में तेजी आएगी
  • साथ ही सफर में यात्रियों को भी आराम मिलेगा

 

Aeroplane : नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब देश के हवाई यात्रियों के लिए हैंड बैग नियम लागू हो गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हैंड बैगेज को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, हर यात्री अब केवल एक हैंड बैग ही कैरी कर सकेगा। चाहे घरेलू उड़ान हो या अंतरराष्ट्रीय, यह नियम सभी पर लागू होगा। बीसीएएस का दावा है कि नए नियम से सुरक्षा जांच में तेजी आएगी। साथ ही सफर में यात्रियों को भी आराम मिलेगा। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, इकॉनमी और प्रीमियम इकॉनमी यात्रियों के लिए हैंड बैग का वजन 7 किलोग्राम तक सीमित है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए यह सीमा 10 किलोग्राम है। बैग का आकार 55 सेमी (ऊंचाई), 40 सेमी (लंबाई), और 20 सेमी (चौड़ाई) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस पर भी यह नियम लागू होगा।

सिक्योरिटी जांच पर नए नियम का क्या होगा असर?

नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों को हैंड बैग को छोड़कर बाकी सभी लगेज अब चेक-इन बैगेज के तहत जमा करना होगा। चेक-इन बैगेज वह सामान होता है जिसे यात्री फ्लाइट के दौरान अपने साथ केबिन में नहीं ले जा सकते। इसे एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर पर जमा करना पड़ता है। यह बैगेज एयरलाइन के सुरक्षा मापदंडों और वजन सीमा के मुताबिक कार्गो सेक्शन में रखा जाता है। इससे यात्रियों का बोर्डिंग करने में आसानी होगी। नए नियम से एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने में भी मदद मिलेगी।

क्यों बदले गए हैंडबैग से जुड़े नियम?

देश में हवाई यात्रा करने  वालों की तादादा बीते कुछ साल में तेजी से बढ़ी है। नवंबर 2024 में 1.42  करोड़ घरेलू यात्रियों ने देश की विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों की सर्विसेज का  फायदा उठाया। घरेलू हवाई यात्रियों की यह संख्या  पिछले साल की तुलना में  12% ज्यादा है। दिन ब दिन यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से चलते  एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ जाती है। सुरक्षा जांच करने में भी देरी होती है। यही  वजह है कि बीसीएएस और सीआईएसएफ ने इस समस्याओं को हल करने के लिए नए नियम बनाए  हैं।

पहले से बुकिंग वालों को दी राहत

बीसीएस ने कहा जिन पैसेंजर्स ने 4 मई 2024 से पहले अपनी टिकट बुक की है ऐसे यात्रियों के लिए इकॉनमी क्लास में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकॉनमी में 10 किलो, और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलो तक का हैंड बैगेज ले जाने की इजाजत होगी। हालांकि, अगर ऐसे पैसेंजर्स बुकिंग में कोई बदलाव किया गया तो ये छूट खत्म हो जाएगी।

नए नियमों को नहीं मानने पर कार्रवाई
नए नियमों का पालन नहीं करने  पर कार्रवाई होगी। अगर हैंड  बैगेज तय वजन या बैग का साइज तय  सीमा से ज्यादा हुआ, तो एयरलाइन इसे चेक-इन बैगेज में बदलने के लिए कह सकती  है। इसके लिए एयरलाइंस की ओर से एक्स्ट्रा चार्ज भी वसूल किया जा सकता है।  नियमों का उल्लंघन करने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी जुर्माना लगा सकती है।
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