सोनीपत, 20 फरवरी 2026
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा (Haryana Anti Corruption Bureau) की रोहतक टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनीपत जिले के गांव भैंसवाल कालां स्थित सहकारी समिति के सैल्समैन को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई Sonipat Bribery Case 2026 के रूप में चर्चा में है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुभाष (56 वर्ष), निवासी गांव कटवाल, जिला सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज हुआ है।
क्या है पूरा मामला? | Cooperative Society Bribe Case Sonipat
शिकायतकर्ता, जो पेशे से किसान हैं, ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उनके पास लगभग 3 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने सहकारी समिति भैंसवाल से एमसीएल (MCL) कार्ड बनवाया हुआ है, जिसकी ऋण सीमा 60,000 रुपये निर्धारित है।
किसान अपनी लोन लिमिट बढ़वाना चाहते थे। 17 फरवरी 2026 को जब वे सहकारी समिति पहुंचे, तो सैल्समैन सुभाष ने एमसीएल कार्ड की सीमा बढ़ाने के बदले 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद सौदा 10,000 रुपये में तय हुआ।
कैसे हुई एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड?
शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने निरीक्षक जगजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की। योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान आरोपी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बरामद रिश्वत राशि को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है।
निदेशक का बयान: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
ब्यूरो के निदेशक डॉ. ए.एस. चावला ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या हेल्पलाइन 1064 पर दें।
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