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Haryana RTI Penalty Recovery

हरियाणा में RTI पर सख्ती: 2.94 करोड़ बकाया वसूली के आदेश, अब वेतन से कटेगा जुर्माना

Haryana RTI Penalty Recovery चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) के तहत लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य में लंबित RTI पेनाल्टी की राशि 2,94,87,000 रुपये से अधिक हो चुकी है, जिसे अब मासिक किस्तों में वेतन और पेंशन से काटा जाएगा। यह फैसला RTI Penalty Recovery Haryana, Haryana RTI News, और RTI Act 2005 Fine Rules से जुड़े मामलों में बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

RTI Act 2005 के तहत कैसे लगता है जुर्माना?

हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत सूचना देने में देरी, लापरवाही या गलत जानकारी देने पर राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) पर:

  • ₹250 प्रतिदिन का जुर्माना

  • अधिकतम ₹25,000 तक की पेनाल्टी

लगाई जाती है।

अब तक कई विभागों में यह दंड वसूला नहीं गया था, जिसे देखते हुए सरकार ने RTI Fine Recovery Process को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

एकमुश्त नहीं, किस्तों में होगी RTI पेनाल्टी वसूली

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों पर एकमुश्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) दोषी अधिकारियों के वेतन या पेंशन से मासिक कटौती करेंगे।

क्लास-वाइज RTI जुर्माना कटौती दरें

Class-A Officers

  • सेवा के दौरान: ₹10,000 प्रति माह

  • रिटायरमेंट के बाद: ₹5,000 प्रति माह

Class-B Officers

  • सेवा के दौरान: ₹7,000 प्रति माह

  • रिटायरमेंट के बाद: ₹3,500 प्रति माह

Class-C Employees

  • सेवा के दौरान: ₹4,000 प्रति माह

  • रिटायरमेंट के बाद: ₹2,000 प्रति माह

कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा बकाया RTI जुर्माना जमा नहीं हो जाता।

सरपंचों से भी होगी वसूली

  • कार्यरत सरपंचों के मानदेय से ₹3,000 प्रतिमाह की दर से कटौती होगी।

  • पूर्व सरपंचों द्वारा स्वेच्छा से भुगतान न करने पर मामला जिला उपायुक्त को भेजा जाएगा।

  • वसूली राजस्व कानूनों या वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के तहत की जाएगी।

  • इस प्रक्रिया में पंचायत एवं विकास विभाग, हरियाणा और राज्य सूचना आयोग समन्वय करेंगे।

मृत्यु की स्थिति में RTI दंड माफ

यदि संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी का निधन हो चुका है, तो उस पर लगाया गया RTI दंड माफ कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।

प्रशासनिक सचिव करेंगे व्यक्तिगत निगरानी

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेशों के अनुपालन की पर्सनल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि:

  • DDO निर्धारित वसूली कार्यक्रम का पालन करें

  • RTI Penalty Status Report नियमित रूप से राज्य सूचना आयोग को भेजी जाए

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह निर्णय Transparency in Governance, Accountability in RTI, और Good Governance Haryana को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

इससे:

  • सूचना देने में देरी पर अंकुश लगेगा

  • RTI Act 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन होगा

  • सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ेगी

हरियाणा सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि अब RTI कानून के उल्लंघन पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और लंबित जुर्माने की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

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