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Union Budget : नई कर व्यवस्था में मिडिल पर मेहर, युवाओं, महिलाओं और किसानों को भी साधा

Union Budget : आम बजट पेश करती निर्मला सीतारमण।Union Budget : आम बजट पेश करती निर्मला सीतारमण।

Union Budget

  • नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
  • मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये
  • नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव

    Union Budget : बजट पेश करने के दौरान सदन में मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रीगण।
    Union Budget : बजट पेश करने के दौरान सदन में मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रीगण।

Union Budget : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करते हुए मिडिल और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी। इस बार मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपये का फायदा हुआ है। सीतारमण ने कहा कि बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है।

किसके लिए क्या
-वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है।
-अब अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये तक है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है।
-बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी।
-पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का भी प्रस्ताव है। ‘इस कदम से लगभग चार करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।’

यह रहेगी कर व्यवस्था
-नई व्यवस्था के तहत 3 लाख तक की आय को आयकर से छूट मिलेगी।
-3 से 7 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
-7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत
-10-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर
-12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत
-15 लाख से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत कर लगता रहेगा।

नई व्यवस्था में यह
-नई आयकर व्यवस्था के मौजूदा प्रावधानों के तहत तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है।
-छह से नौ लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगता है।
-नौ से 12 लाख रुपये और 12 से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर लगता है।
-15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है।

टैक्स स्लैब में बदलाव ऐसे समझें
पहले               अब               टैक्स दर
3 लाख तक        3 लाख तक        शून्य
3 से 6 लाख तक       3 से 7 लाख        5%
6 से 9 लाख तक       7 से 10 लाख        10%
9 से 12 लाख तक 10 से 12 लाख        15%
12 से 15 लाख तक 12 से 15 लाख        20%
15 लाख से ऊपर       15 लाख से ऊपर        30%

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