Supreme
- कोलकाता रेप-मर्डर केस, बंगाल सरकार को फटकार
- सरकार से कहा-सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी
- बंगाल सरकार के इस आदेश को बदलने को भी कहा
Supreme Court : नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। पिछले दिनों बंगाल सरकार ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अस्पतालों में नाइट शिफ्ट न दिए जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इसी आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के इस आदेश को बदलने को भी कहा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप (बंगाल सरकार) यह कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं? महिला डॉक्टरों पर सीमाएं क्यों लगाई जा रही हैं? वे रियायत नहीं चाहती हैं।
महिलाएं एक ही शिफ्ट में काम करने को तैयार
महिलाएं एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सिब्बल (बंगाल सरकार के वकील) आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका समाधान उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने आदेश पर संशोधन करना चाहिए। राज्य की महिला डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। आप महिलाओं को रात में काम करने से नहीं रोक सकते हैं। पायलट, सेना के जवान और अन्य लोग भी रात के समय काम करते हैं।
मनोज वर्मा नए पुलिस कमिश्नर
मनोज वर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। विनीत गोयल एसटीएफ के एडीजी होंगे। स्वास्थ्य विभाग में चार नए अफसर तैनात किए गए हैं। डॉ. कौस्तव नायक हेल्थ डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर होंगे। सोमवार को जूनियर डॉक्टर से वार्ता के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने उनकी पांच में से तीन मांगें मान ली थी।
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