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- 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
- 2016 का हलालपुर में सुजीत हत्याकांड
- जिला अदालत ने सुनाया अहम फैसला
sonipat News : सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव हलालपुर में हुए सुजीत हत्याकांड में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोषियों में रोहतक के गांव रिठाल का शनि देव उर्फ कुक्की भी शामिल है। शनिदेव ने ही षड्यंत्र रचकर वारदात को अंजाम दिलवाया था।
यह था मामला
गांव हलालपुर निवासी श्रीकांत ने 18 मई, 2016 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि 17 मई को उनके भाई सुजीत के पास दिल्ली के बाजीतपुर निवासी हितेश उर्फ हैप्पी और दो अन्य युवक आए थे। भाई सुजीत ने बताया था कि वह सभी उनके दोस्त है। वह भाई से मिलकर चले गए थे। हैप्पी के साथ आए दोनों युवक बाइक पर सवार होकर 18 मई, 2016 को सुबह फिर से उनके भाई से मिलने आए थे। उस दौरान श्रीकांत अपने घर के बाहर कार में बैठे थे। सुजीत घर के पास ही खड़े थे। दोनों युवकों ने बाइक को सुजीत के पास रोक लिया था।
कई गोलियां चलाई
करीब 20 मिनट तक बातचीत करने के बाद बाइक पर बैठे युवक ने सुजीत पर चार-पांच गोलियां चलाई थी। जिससे उनके भाई बुरी तरह से घायल हो गए थे। वारदात को अंजाम देकर वह भाग गए थे। उनके भाई को दिल्ली के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने हितेश उर्फ हैप्पी को अवैध शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया था। हितेश ने पुलिस को बताया था कि उसने मुंडलाना के अशोक को हत्या के लिए पिस्तौल दी थी। इसके बाद रोहतक पुलिस ने रोहतक के गांव रिठाल के शनिदेव उर्फ कुक्की व उसके रिश्तेदार संजीत को अवैध शस्त्र अधिनियम में पकड़ा था। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने साथियों साथ षड्यंत्र रचकर हलालपुर के सुजीत की हत्या कराई थी। शनि देव ने कबूल किया था कि उसने पिस्तौल व कारतूस अपने अशोक व एक अन्य को दी थी।
एएसजे कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
तब तत्कालीन थाना प्रभारी राजपाल सिंह की टीम ने आरोपी शनि देव उर्फ कुक्की, संजीत व हितेश को रिमांड पर लिया था। उसके बाद मुंडलाना के अशोक उर्फ शोका को 11 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जांच में पता लगा था कि शनिदेव के भाई नेशनल कबड्डी खिलाड़ी सुखविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसकी वीडियो वायरल हो गया था। जिसमें उसे शक था कि सुजीत ने आरोपियों की मदद की है। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद चार आरोपी शनि देव उर्फ कुक्की, संजीत, हितेश उर्फ हैप्पी व अशोक उर्फ शोका को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है।
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