• Thu. Oct 16th, 2025

Haryana News : फ्लैट पर सफाई करने वाली नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा

Byadmin

Oct 16, 2025 ##ASI

Haryana News

  • अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
  • -फ्लैट के मालिक तेजेंद्र पाल सिंह उर्फ राजा ने फरवरी माह में उसके साथ गलत काम किया
  • -किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी

सोनीपत। कुंडली थाना क्षेत्र में फ्लैट पर सफाई करने गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व छेड़छाड़ करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक महिला ने 7 मार्च 2024 को पुलिस से शिकायत देकर बताया कि वह साफ- सफाई का काम करती है। उसकी 16 वर्षीय बेटी बरोटा क्षेत्र में बने फ्लैट में सफाई करने के लिए जाती है। उसकी बेटी ने बताया कि फ्लैट के मालिक तेजेंद्र पाल सिंह उर्फ राजा ने फरवरी माह में उसके साथ गलत काम किया। किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी महिला एसआई रानी ने की टीम ने लड़की का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाएं। वहीं वारदात को अंजाम देने के आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट कोर्ट एएसजे नरेंद्र की अदालत ने दोषी को धारा-354 में दोषी मानते हुए एक साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा, वहीं 8 पोक्सो एक्ट में पांच साल कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना अदा न करने पर तीन माल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि से 16 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *