GST
- सोमवार से लागू हो गई जीएसटी की नई दरें
- संशोधित जीएसटी दरों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने और उनके निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के इनग्राम पोर्टल पर एक समर्पित श्रेणी बनाई
- ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य उप-श्रेणियां
नई दिल्ली। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से देशभर में लागू हो रही हैं, जिससे रसोई का सामान, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घी, पनीर, आइसक्रीम, टीवी, एसी जैसी चीजों पर कर घटा दिया है। कार, टू-व्हीलर और दवाओं के साथ-साथ सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाएं भी अब पहले से सस्ती मिलेंगी। जीएसटी की नई दरों के लागू के बाद रसोई के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसे फैसले के लागू होने के बाद घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, कैचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम उपभोग की वस्तुएं और टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।
कार और टू-व्हीलर की कीमतों में होगी कमी
नवरात्रि के पहले दिन यानी सोमवार से देशभर में कार और टू-व्हीलर खरीदारों सस्ती होने वाली हैं। अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियां मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में कटौती का एलान किया है। इसी तरह लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू के साथ-साथ टू-व्हीलर कंपनियां भी कीमतें घटा रही हैं। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के कारण हो रहा है। वोल्टास, डाइकिन, हायर गोदरेज और पैनासोनिक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने भी एयरकंडीशनर एवं डिशवॉशर की कीमताें में न्यूनतम 1,610 से 8,000 रुपए तक कटौती की है।
दवाओं से लेकर घर बनाने वाले सामान तक सस्ते
विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतें कम करने का एलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले व ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा, घर बनाने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही दवा की दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कटौती के लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) संशोधित करें या कम दरों पर दवाइयां बेचें।
ये सेवाएं भी होंगी सस्ती
सेवाओं की बात करें तो सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जिनमें हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सेवाओं पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते होने की संभावना है, क्योंकि इन पर कर वर्तमान 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर-शेव लोशन जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी। इन उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।
