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Election : चुनाव आयोग ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों के परिणाम पर रोक लगाई

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमारमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

Election

  • पुलिस और शिक्षक भर्ती का परिणाम अभी जारी नहीं होगा
  • युवाओं को झटका, केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने जारी किए आदेश
  • कांग्रेस सांसद की शिकायत पर सीईसी ने लिया एक्शन

Election : नई दिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा में नौकरी की बाट देख रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की ओर से की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आचार संहिता के दौरान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) की सरकारी भर्तियों पर भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। अब शिक्षक और पुलिस भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में सभी को एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 5,600 रिक्तियों, एचएसएससी द्वारा शिक्षकों की दो श्रेणियों के 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया।

एक अक्टूबर को चुनाव

हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते हैं। इसके मुताबिक ‘गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी’।

भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू हुई थी

सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के मौजूदा निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया। आयोग ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है। जहां प्राधिकारी काम जारी रख सकते हैं।

इसलिए रोक लगाई

हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न हो, आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक नहीं की जाएगी।

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