court :
- दंगे के लिए भीड़ उकसाने के आरोप भी लगे
- घरों में जबरन घुसने और चोरी के भी आरोप
- आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा, अगली सुनवाई 3 को
- सीबीआई ने कहा, टाइटलर के खिलाफ केस चलाने के पर्याप्त सबूत
court : नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 40 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या तथा अन्य अपराधों में आरोप तय किए। टाइटलर ने गुनाहों को कबूल नहीं किया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने उन पर मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया।
इन अपराधों में आरोप तय
अदालत ने हत्या के अलावा गैरकानूनी तरीके से जमा होने, दंगा भड़काने, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, घरों में अनधिकार प्रवेश और चोरी समेत अनेक अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार है।सीबीआई ने 20 मई, 2023 को मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
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