Agniveer
- पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का अहम फैसला
- आयु सीमा में भी छूट मिलेगी
- शारीरिक परीक्षा में भी छूट देंगे
- पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी
- इसके बाद के आयु में छूट तीन वर्ष की होगी
केंद्र ने कहा कि ये नियम जल्द लागू कर दिए जाएंगे। बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रमुखों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके बलों में कांस्टेबल के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा उन्हें शारीरिक मानदंड (फिजिकल) में भी छूट दी जाएगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रमुखों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। यह फैसला केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। बता दें कि संसद में विपक्ष ने अग्निवीर भर्ती को लेकर हंगामा किया था और सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए थे। यह बयान ऐसे समय में दिया है जब थलसेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।
यह कहा सीआईएसएफ प्रमुख ने
सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने कहा, हम पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं। भविष्य में कांस्टेबल पद पर सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी। ‘शारीरिक परीक्षा में भी उन्हें छूट दी जाएगी। आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट तीन वर्ष की होगी। यह सीआईएसएफ के लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिलेंगे।
2022 में शुरू हुई योजना
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत जून, 2022 में की थी। इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने हाल ही में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
प्रशिक्षित कर्मी मिलेंगे
बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, ‘उन्हें चार साल का अनुभव होता है। वे पूरी तरह अनुशासित और प्रशिक्षित कर्मी हैं। यह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें प्रशिक्षित जवान मिल रहे हैं। थोड़े समय के प्रशिक्षण के बाद उन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा।’ पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सभी सुरक्षा बलों को लाभ मिलेगा। ‘कुल रिक्तियों में से 10 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित होंगी।’ आयु सीमा में छूट भी होगी। पहले बैच को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी और उसके बाद के बैच को आयु में तीन साल की छूट मिलेगी।’