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Haryana News : नई जीएसटी दरों का गरीब एवं मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ : पंवार

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  • दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं पर जीएसटी दरें की गई कम
  • रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई और छोटे उपकरण भी सस्ते
  • वाहनों की कीमतें घटने से लोगों को बड़ी रहात मिल रही

 

चंडीगढ़। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी की दरों को घटाकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को होगा। इस बदलाव से एक ओर जहां रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई है वहीं दूसरी ओर छोटे उपकरण व वाहनों की कीमत भी कम हुई है। जिन लोगों ने वाहन बुक किए थे, अब उन्हें वही वाहन कम कीमत पर मिल रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कृष्ण लाल पंवार रविवार को पानीपत में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों से चर्चा भी की।

मिल रहा घटी कीमतों का लाभ

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को घटी हुई कीमतों का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी। इसके अलावा मुख्यत दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं। पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णत समाप्त कर दिया गया है।

कई सामान जीएसटी से मुक्त

दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्स बुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ट्रैक्टर व ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार एयर कंडीशर, टेलीविजन, एलईडी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वांशिग मशीन, थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, पेट्रोल, सीएनजी से संचालित 1200 सीसी की कार व डीजल से संचालित 1500 सीसी की कार आदि उपकरण 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब्स में लाए गए हैं।

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